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Varanasi: दुष्कर्म में असफल होने पर की थी महिला की निर्मम हत्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Fri, 18 Aug 2023 09:14 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में नौ नवंबर 2018 को घर के कमरे में महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था। दुष्कर्म में असफल होने पर निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म के प्रयास और हत्या के दोषी को उम्रकैद - फोटो : फाइल
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विस्तार
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फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास और हत्या के वाराणसी के चौबेपुर थाने के एक मामले में अभियुक्त प्रदीप निषाद को दोषी पाया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौबेपुर थाना क्षेत्र के राजवाड़ी गांव निवासी मुकदमे का वादी नौ नवंबर 2018 की दोपहर लक्ष्मी पूजा में शामिल होने गया था। उसके दोनों बच्चे भी साथ गए थे। उसी दौरान अभियुक्त प्रदीप निषाद ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है और शव कमरे में पड़ा है।

छह गवाह अदालत में हुए पेश 

इस सूचना पर वादी घर आया तो देखा कि कमरे में उसकी पत्नी का क्षत-विक्षत शव पड़ा था। उसकी पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से वार करने के साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वादी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वादी की पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
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अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। दुष्कर्म का प्रयास सिद्ध होने पर सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना और हत्या के दोष में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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