सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा आदेश
यह अवकाश जनपद वाराणसी में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक संचालित सभी परिषद, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, आईसीएसई, सीबीएसई और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। दोनों दिन विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं होगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव के कारण 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश
आदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक क्षेत्र एवं शिक्षक क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर को मतदान दिवस है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के 13 अक्टूबर के पत्र के आधार पर विद्यालयों को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी गई है।