कछुए को खरीदने और पालने पर है 7 साल से 3 साल की सजा
वन दरोगा ने बताया कि कछुओं की किसी भी प्रजाति को ना ही आप खरीद सकते हो ना ही बेच सकते हैं और ना ही इनको अपने घरों में पाल सकते हैं। यदि ऐसा करते हुए किसी को भी पाया जाता है तो धारा 9 के तहत 7 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 25 हजार तक का जुर्माना भी लगता है।