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Varanasi News: नगर आयुक्त बोले- 31 मार्च तक नहीं जमा किया टैक्स तो अप्रैल में सीलिंग, कुर्की के लिए रहें तैयार

Fri, 20 Mar 2026 09:48 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: वाराणसी जिले में कर जमा करने में देरी करना भी अब महंगा पड़ेगा। इसे लेकर नगर आयुक्त ने सख्ती की है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक नहीं जमा किया टैक्स तो अप्रैल में सीलिंग, कुर्की के लिए तैयार रहें। 
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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कर चोरी ही नहीं, कर में देरी करना भी अब महंगा पड़ेगा। बृहस्पतिवार को नगर निगम के मीटिंग हॉल में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि यदि 31 मार्च तक गृहकर, जलकर व सीवरकर जमा नहीं किया गया, तो अप्रैल से सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक बोझ और विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल टैक्स जमा करना ही बेहतर होगा। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर वसूली अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है।

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उन्होंने बताया कि वर्तमान वर्ष में संपत्ति कर वसूली के लिए 225 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 18 मार्च तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। 

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उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब केवल 12 दिन शेष हैं। ऐसे में जिन भवन स्वामियों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें। यदि इस अवधि तक कर जमा नहीं होता है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में पिछला बकाया ब्याज सहित जोड़कर वसूला जाएगा तथा नियमानुसार कड़ी विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, करेत्तर मदों जैसे दुकानों के किराए और लाइसेंस शुल्क में देरी होने पर मूल धनराशि पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

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सरचार्ज छूट का हजारों ने उठाया लाभ

उन्होंने बताया कि सदन के निर्णय के अनुसार 63,414 भवन स्वामियों को सरचार्ज के रूप में 72.07 करोड़ रुपये की छूट दी गई थी। इसी क्रम में फरवरी 2026 से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला। घर बैठे ऑनलाइन भी टैक्स जमा किया जा सकता है।
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