कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में दस जुलाई से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लगाई गई पाबंदियों के संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार पाबंदी के दौरान प्रातः सात बजे से दस बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक दवाई की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों हेतु ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस पाबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरान्त इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु दस जुलाई की रात्रि दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक प्रतिबंधों को लागू किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटो को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में इस जानकारी को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंस कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है।