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वाराणसी : हॉट स्पॉट इलाकों में दो घंटे होगी होम डिलिवरी, अन्य क्षेत्रों में सात घंटे खुलेंगी दुकानें

Mon, 04 May 2020 11:33 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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वाराणसी में सील किया गया हॉट स्पॉट इलाका। - फोटो : अमर उजाला।
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वाराणसी जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अपने नियमों में संशोधन कर नीति को और स्पष्ट किया है। सोमवार को जारी आदेश में तय हुआ कि हॉट स्पॉट इलाके में सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे होम डिलिवरी की छूट होगी।

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वहीं शहरी व ग्रामीण इलाकों में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक ही खुलेंगी। दूध मंडी एक घंटे के लिए ही सुबह 7 से 8 बजे तक तो वहीं शराब की दुकानें सुबह दस से शाम सात बजे तक यथावत खुली रहेंगी।
 
जिला प्रशासन ने पहले आवश्यक दुकानों को खुलने की 6 घंटे की छूट दी थी। हालांकि जानकारी के अभाव में प्रतिबंधित दुकानें भी खुल गई। लेकिन अब तय कर दिया है कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही संचालित होंगी।

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इन पर कड़ी नजर रखने के लिए शहरी व ग्रामीण इलाकों में जोनल मजिस्ट्रेट व माइक्रो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कालोनियों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर के अंदर ही दुकानें खुलेंगी। अनाज, गल्ला की सभी थोक मंडियां, दवा की मंडियों को रोस्टर के हिसाब से ही खुलने की छूट होगी। नगर निगम में आठ सब्जी मंडियां ही खुलेंगी।

सुबह दस से शाम पांच बजे तक खुलेगी यह दुकानें 
दवा, राशन, अनाज, गल्ला, दूध सहित मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी-फल, रसोई  गैस, सीएनजी, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान, मसलन कि बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान की दुकानें शामिल हैं। 

उद्यमियों से भरवाया जा रहा है शपथ पत्र 
औद्योगिक क्षेत्रों की इकाईयों को भी खोलने की अनुमित दी जा रही है। इसके लिए एक शपथ पत्र भी उद्यमियों को भरना होगा। कर्मियों और श्रमिकों  के लिए पास जारी करने संबंधित जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करना होगा। यहीं से प्रारूप के तौर पर पास जारी किया जाएगा। जिसमें दो आइडी, फोटो और संबंधित इकाइयों का ब्यौरा हो। अब तक 55 इकाईयों ने उद्योग खोलने की अनुमति मांगी है।
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