ड्रोन और आतिशबाजी पर प्रतिबंध
देव दीपावली और शादियों से होने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए 4 दिन तक (28 नवंबर से 1 दिसंबर) तक ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी ने यह सूचना होटल और मैरिज लॉन वालों को भी भेजी है। 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
दो दिन से बढ़े हुए कोहरे और देव दीपावली पर धुएं की वजह से विजिबिलिटी कम न हो, इसके लिए आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी की ओर से कहा गया है कि जो संस्थाएं पारंपरिक रूप से घाटों पर आरती या सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, वह इस बार भी उत्साह से करें, उन्हें इसकी अनुमति है, लेकिन डीजे की अनुमति नहीं होगी।
कोरोना जांच के बाद मिलेगा प्रवेश
जिलाधिकरी ने बताया कि राजघाट का कार्यक्रम पूर्ण रूप से निमंत्रण कार्ड पर आधारित है। लोग कोई ऐसी वस्तु अपने साथ न लाएं जो सुरक्षा के कारण प्रतिबंधित हो, अन्यथा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहां आने वाले सभी लोगों के तापमान की जांच कराई जाएगी। जिन्हें बुखार होगा, वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे।