वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के परिणाम के साथ ही शिकायतों का दौर शुरू हो गया। आरओ से लेकर चुनाव आयोग तक से शिकायत की जा रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर कहा है कि सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दे सकते हैं।
पंचायत के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजाराम वर्मा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त लाल बिहारी का पत्र आया है। पत्र के अनुसार मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आयोग का अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दे सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी पद के लिए चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका जिला जज के यहां दायर कर सकते हैं।