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नगर निगम के अवर अभियंता पर मुकदमे का निर्देश

Sat, 10 Dec 2016 02:05 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/वाराणसी
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सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि की शुक्रवार को विकास भवन में हुई बैठक में प्रभारी डीएम/ सीडीओ पुलकित खरे ने नाराजगी जताई। अंबिया मंडी तिराहे से हनुमान फाटक चौराहे तक ह्यूम पाइप डालने का कार्य नगर निगम की ओर से कराया जाना था। इसकी कमेटी से जांच के बाद कमियां दूर नहीं करने पर निगम के अवर अभियंता राजेंद्र कुमार के खिलाफ आदमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। 
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बैठक से अनुपस्थित अधिशासी अभियंता जल निगम और मंडलीय अभियंता यूपी एग्रो का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस दिया। साथ ही बैठक में उपस्थित निगम के सहायक अभियंता अमरेंद्र गौतम को आदेश दिया गया कि यदि तीन दिन के भीतर कमियां दूर कर दूसरी किस्त की मांग नहीं आती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नगर निगम, जल निगम, विद्युत वितरण प्रथम को निर्देश दिया गया कि तीन दिन के भीतर दूसरी किस्त की मांग करें। जिनकी दोनों किस्तें मिल गई है उनकी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तीन दिन के भीतर फोटो के साथ दें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। 
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