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Varanasi News: कठघरे में दाे सांसद और दो विधायक, छह पूर्व भी जनप्रतिनिधियों पर भी शिकंजा

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विशेष न्यायाधीश एमएपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में दो वर्तमान सांसद और दो विधायक के मामले विचाराधीन हैं। इसी तरह दो पूर्व सांसद और चार पूर्व विधायकों से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई भी चल रही है। अब जनप्रतिनिधियों से संबंधित हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की प्रभावी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। कहा है कि मामलों के लिए विशेष पीठ बनाएं, ताकि लंबित आपराधिक मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सके। इसे देखते हुए ही अभियोजन एमएपी/एमएलए कोर्ट से जुड़े मामलों से संबंधित फाइलें खंगाल रहा है। साक्ष्य सहित तमाम फाइलें एक जगह रखी जा रही हैं।

वर्ष 2000 में बलवा, सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य आरोपों में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित अन्य लोग आरोपी हैं। मामला कैंट थाने में दर्ज हुआ था।
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वर्ष 2002 में हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में कैंट थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मुकदमा कराया है। इसमें अयोध्या की एक सीट से सपा विधायक अभय सिंह और भाजपा एमएलसी विनीत सिंह सहित अन्य लोग आरोपी हैं।
वर्ष 2005 में शिवपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक उदयभान सिंह आरोपी है।
वर्ष 2009 में मंडुवाडीह थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में घोसी लोकसभा क्षेत्र से बसपा सांसद अतुल राय आरोपी है। इस मुकदमे में अतुल के साथ तीन अन्य लोग भी आरोपी हैं।
वर्ष 2011 में कैंट थाने में दर्ज किए गए हत्या और अपहरण सहित अन्य आरोपों से संबंधित मुकदमे में सांसद अतुल राय आरोपी है। अतुल के साथ इस मामले में चार अन्य लोग भी आरोपी हैं।
वर्ष 2012 में कैंट थाने में हत्या सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल आरोपी है। जवाहर के अलावा इस मुकदमे में चार अन्य लोग भी आरोपी हैं।
कैंट थाने में वर्ष 2011 और 2012 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज दो मुकदमे में बसपा सांसद अतुल राय सह अभियुक्त है।
वर्ष 2017 में लंका थाने में हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में मदन यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सांसद अतुल राय सह अभियुक्त हैं।
वर्ष 2021 में घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
वर्ष 2021 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उसकी पत्नी रामलली के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
वर्ष 2022 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित 14 लोगों के खिलाफ जैतपुरा थाने में दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने और लूट सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ वर्ष 2010 और 2015 में क्रमश: चेतगंज और दशाश्वमेध थाने में बलवा सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुख्तार से जुड़े दो मामलों की सुनवाई

माफिया मुख्तार अंसारी से संबंधित दो मुकदमे की सुनवाई मौजूदा समय में वाराणसी कोर्ट में चल रही है। इनमें से एक मुकदमा भेलूपुर थाने का वर्ष 1997 का धमकाने से संबंधित है। एक अन्य मुकदमा वर्ष 1990 का गाजीपुर जिले से फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी कराने से संबंधित है।
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