वाराणसी। एसीजेएम-द्वितीय की अदालत ने वादी शौर्य पाठक के लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए विवेचक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव को 29 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। शौर्य ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उन्होंने 28 नवंबर 2024 को मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार यादव को मिली। 30 नवंबर को विवेचक ने उनका बयान उस समय दर्ज कर लिया जब उनके आधे दर्जन दांत टूटे हुए थे, तबीयत बहुत खराब थी और वे बोलने में असमर्थ थे। वादी ने आरोप लगाया कि विवेचक ने गलत बयान दर्ज किया है। ब्यूरो