विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार की अदालत ने 12 साल की बालिका से दुष्कर्म में दोषी सचिन मोदनवाल को सात साल की कड़ी कैद और 63 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 44 हजार पीड़िता को दी जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल के मुताबिक, रामनगर की वादिनी 9 दिसंबर 2015 को तेरहवीं में खाना बनाने गई थी। उस दिन उसकी नतीनी घर में अकेली थी। इस बीच आदमपुर कोनिया निवासी आरोपी सचिन मोदनवाल ने दुष्कर्म किया।
वादिनी के पहुंचने पर आरोपी भाग निकला। अदालत ने इस मामले 7 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। पॉक्सो, मारपीट, धमकी समेत एससीएसटी एक्ट में दोषी पाया और सजा सुनाई।