जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्राम पंचायत मूर्तिया के संपूर्ण क्षेत्र में लागू की गई विशेष निषेधाज्ञा के अलावा जिले के अन्य संपूर्ण क्षेत्र में 10 जुलाई से लागू की गई निषेधाज्ञा यथावत प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा या उसके किसी अंग का उल्लंघन पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।