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RTE: Application for admission in private schools from two

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया छह फरवरी से शुरू होगी। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार तीन चरणों में 1145 निजी स्कूलों में दाखिले होंगे। जिला समन्वयक राहुल ने बताया कि पहले चरण में 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
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शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत अभिभावक उन्हीं स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे जो उनके वार्ड में है। वार्ड या ग्राम पंचायत की सीमा में स्कूल न होने पर बीएसए विकल्प उपलब्ध कराएंगे। निजी स्कूलों में आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है, लेकिन अब तक 250 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इन स्कूलों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जल्द आवेदन करने को कहा है। बीएसए डॉ. अरविंद पाठक ने बताया कि आरटीई के तहत कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, तीन साल से सरकार की ओर से स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति भी नहीं मिली है।
ये है पात्रता
एससी, एसटी और ओबीसी संवर्ग के अभिभावक, कैंसर व एचआईवी पीड़ित के बच्चे इसके अलावा विकलांग, निराश्रित और ट्रांसजेडर को भी लाभ मिलेगा। ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, विकलांग और विधवा पेंशन पाने वालों के बच्चे भी लाभ ले सकेंगे।
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ये होंगे तीन चरण
पहले चरण में छह से 28 फरवरी के बीच आवेदन होंगे। एक से 10 मार्च तक आवेदन पत्रों का बीएसए सत्यापन करेंगे। लॉटरी 12 मार्च को निकलेगी। चार अप्रैल तक बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।
दूसरे चरण में 14 मार्च से 6 अप्रैल तक ऑनलाइन फार्म लिया जाएगा। सात से 17 अप्रैल तक सत्यापन होंगे। 19 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। 28 अप्रैल तक दाखिले होंगे।
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तीसरे चरण में 20 अप्रैल से 12 मई तक आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन 13 मई से 23 जून तक होगा। 25 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और पांच जुलाई तक दाखिला होंगे।
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