शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी, जिसके अनुसार बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी और इसके लिए थानाध्यक्ष से अनुमति आवश्यक होगी।
चुनाव में निर्वाचन आयोग का आदेश अंतिम
जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनीतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर बैठक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शासनादेशों के अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक आयोजन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जाएगी।