थाने से इसकी सूचना क्षेत्र के अपर नगर मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी को भेजी जाएगी। उनकी ओर से निरीक्षण के बाद अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी। मानक पूरा नहीं करने वालों को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। सोमवार से निरीक्षण शुरू होंगे।
जानकारी के बाद ही लोग घर से निकले
अपर जिलाधिकारी नगर विनय कुमार का कहना है कि घर से निकलने से पहले लोग पूरी जानकारी कर लें कि होटल, मॉल या धार्मिक स्थल खुल गया है या नहीं। धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए उसके उपाय आदि का प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कल से बदल जाएगी दुकानों के खुलने की व्यवस्था
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दुकान और प्रतिष्ठान के लिए दाएं-बाएं का नियम लागू किया गया है। आठ जून से लेफ्ट राइट के नियम से खुलने वाली दुकान और प्रतिष्ठान के क्रम को उलटा किया जा रहा है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाली लाइन अब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली लाइन सोमवार, बुधवार,शुक्रवार को खुलेगी। यह नई व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी।