फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Varanasi News: राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, भाषण मामले में याचिका स्वीकार; सिख समुदाय को भड़काने का आरोप

Mon, 21 Jul 2025 07:53 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Rahul Gandhi: आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका व देश में सिख समुदाय को भड़काने संबंधी बयान दिया था। वाराणसी के न्यायालय में एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने याचिका डालकर एफआईआर की गुहार लगाई थी।
विज्ञापन
कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : ANI/वीडियो ग्रैब
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

Varanasi News: विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) यजुवेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी वाद को स्वीकार कर लिया है।

विज्ञापन


अदालत ने दोनों पक्षों को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई और आदेश के लिए अवर न्यायालय एसीजेएम-4 के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। अब दोनों ही पक्ष सुनवाई के लिए अवर न्यायालय में उपस्थित होंगे और नए सिरे से आदेश पारित किया जाएगा। इस मामले में निचली अदालत ने नवंबर 2024 में खारिज कर दिया था।

यह निगरानी वाद सामाजिक कार्यकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में बयान देकर सिख समुदाय को भड़काने का प्रयास किया था। राहुल ने कहा कि भारत में सिखों को कुछ करने की आजादी नहीं है।

इस मामले में अदालत से मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। मामले की सुनवाई एसीजेएम-4 की अदालत ने की थी और 28 नवंबर 2024 को यह कहकर निरस्त कर दिया था कि राहुल गांधी एक लोकसेवक हैं। यह बयान उन्होंने भारत से बाहर दिया था।

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

राहुल गांधी के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृत नहीं ली गई है, इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, इसे निरस्त किया जाता है। इस आदेश के खिलाफ नागेश्वर ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने निगरानी वाद को स्वीकार कर लिया। साथ ही एसीजेएम-4 के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई नए सिरे से करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें