विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने 12 वर्ष पुराने बहुचर्चित पुष्कर शुक्ला हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी बंटी सिंह उर्फ राज सिंह, पिंटू सिंह उर्फ दिलीप, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू, भानु केशरी उर्फ गोलू और तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू सिंह पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं, आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ दीनू और राहुल श्रीवास्तव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार शिवपुर निवासी अभिषेक शुक्ला ने थाना शिवपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि केबल काटने के विवाद में 16 दिसंबर 2012 की सुबह करीब 11:30 बजे आरोपियों ने उसके भाई पुष्कर शुक्ला पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पुष्कर शुक्ला को मृत घोषित कर दिया।