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कोरोना : विदेशी नागरिकों के भ्रमण पर रोक, मल्टीप्लेक्स 31 मार्च, स्कूल दो अप्रैल के लिए बंद

Wed, 18 Mar 2020 01:20 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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कोरोना वायरस के संक्रमण से विदेशी नागरिकों को बचाने के लिए प्रशासन ने 15 अप्रैल तक वाराणसी शहर में विदेशी नागरिकों के भ्रमण पर रोक लगा दी है। विदेशी नागरिक अपने निवास स्थान या होटल में रहेगा और भीड़ भाड़ वाले स्थानों, धामिक आयोजन, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नहीं घूमेगा। सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और टूर ऑपरेटर इस आदेश की सूचना विदेशी नागरिकों को देंगे।

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इसके अलावा आम लोगों से अपील की गई है कि अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, कार्यालय, दुकान सहति अन्य जगहों पर अनावश्यक नहीं जाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान बंद करा दिए गए हैं। होटल, मैरिज लान, गेस्ट हाउस सहित अन्य जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है।

आवश्यक कार्यक्रमों के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स और जिम 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिले के सभी तरह के विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय दो अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और क्लब में 50 से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी वाले खेल आयोजित नहीं होंगे।
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के प्रमुख भी सुनिश्चित करेंगे कि परिसर में बिना आवश्यक लोग एकत्र नहीं हो। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से चिन्हित देशों से आने वाले वाराणसी के नागरिकों को होम कोरेंटाइन किया जाएगा। 14 दिन तक घर में रहेंगे और समय-समय पर स्वास्थ्य टीम जांच करेगी। सभी निजी चिकित्सालयों और नर्सिंग होम को निर्देश दिया गया है कि वार्ड, बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू रिजर्व रखें। टूर ऑपरेटर्स अपने वाहनों को प्रत्येक तीन घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइट सल्यूशन से स्प्रे करके सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे और खिड़किया साफ करेंगे। मॉल, शो रुम, दुकान, प्राइवेट अस्पताल, होटल, लॉज, पेइंग गेस्ट हाउस अपने परिसर को छह-छह घंटे पर साफ कराएंगे।

आम नागरिक को नहीं बेचे जाएंगे एम-95 मास्क

जिलाधिकारी ने दवा व्यवसासियों को निर्देश दिया है कि एम-95 के मास्क, मेडिकल बॉडीसूट, प्रोटेक्टिव रबर हैंड ग्लोव मेडिकल आदि सामानों की बिक्री जन सामान्य को नहीं की जाए। साबुन, हैंडवाश, सेनेटाइजर और मास्क प्रिंट रेट से अधिक नहीं बचे जाएं।

 

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Tourist - फोटो : अमर उजाला
कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए आदेश और प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी

कोरोना की रोकथाम के लिए शहर में गठित हुई पांच टीमें

कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम और निगरानी के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर विनय कुमार सिंह ने शहर में पांच टीमें गठित की है। रामनगर, आदमपुर और कोतवाली के लिए अपर उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली की टीम निगरानी करेगी। दशाश्वमेध, चौक और लक्सा की जिम्मेदारी अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय व सीओ दशाश्वमेध को सौँपी गई है।

कैंट, शिवपुर और सारनाथ के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ प सीओ कैंट की टीम तैनात रहेगी। भेलूपुर, लंका व मंडुवाडीह के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम व सीओ भेलूपुर और चेतगंज, सिगरा व जैतपुरा में अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय व सीओ चेतगंज की टीम तैनात रहेगी। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश का अनुपालन यह टीमें कराएंगी।
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