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वाराणसी में प्रोहिबिटेड ऑर्डर जारी: अब बिना परमिशन के नहीं होगा जुलूस या धरना,VVIP विजिट के लिए भी नियम लागू

Wed, 16 Nov 2022 02:24 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी में अब बिना अनुमति जुलूस, धरना या अन्य किसी भी प्रकार का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। वीवीआईपी विजिट के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस द्वारा डायवर्जन प्लान और एडवाइजरी अलग से जारी की जायेगी। 
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Varanasi: Police Commissioner A Satish Ganesh - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट ने नया आदेश लागू कर दिया है। संपूर्ण कमिश्नरेट वाराणसी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोहिबिटेड ऑर्डर जारी कर किए गए हैं। यानि की वाराणसी में अब बिना अनुमति जुलूस, धरना या अन्य किसी भी प्रकार का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। वीवीआईपी विजिट के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस द्वारा डायवर्जन प्लान और एडवाइजरी अलग से जारी की जायेगी। 
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