प्रधान मजिस्ट्रेट ने जारी नोटिस में कहा है कि बंदी के मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट के साथ ही उसकी चोट की फोटो भी अविलंब गाजीपुर के किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि क्षम्य नहीं होगी।
बोले अधिकारी
प्रकरण के संबंध में जिला जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की जाएगी। मारपीट में यदि कोई जेलकर्मी दोषी पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - राजेश श्रीवास्तव, डीआईजी कारागार