प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और पेन ले जाने की छूट
जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षार्थियों को केवल वैध प्रवेश पत्र, आधार कार्ड एवं निर्धारित पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त किसी भी प्रतिबंधित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य वस्तु को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंधित वस्तुओं में पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वॉलेट, सनग्लास, कैप, ज्वेलरी, खाने-पीने की वस्तुएं, मोबाइल, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, घड़ी, चाभी, ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल पेन और हेल्थ बैंड शामिल हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सतत निगरानी करने, अफवाहों का खंडन करने तथा पूर्व में नकल एवं परीक्षा संबंधी अनियमितताओं में संलिप्त रहे तत्वों और नकल माफियाओं पर विशेष सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंसवाल, पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।