वाराणसी। दीवानी न्यायालय के एक कर्मचारी के घर में घुसकर जानलेवा हमला, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने बागेश्वरी मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार सोनकर, उसकी पत्नी अन्नू सोनकर सहित नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कैंट पुलिस को दिया है।
सिकरौल कैंट निवासी दीवानी न्यायालय कर्मचारी सुरेश सोनकर ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप है कि 20 जनवरी 2026 की रात 8 से 9 बजे के बीच मामूली विवाद को लेकर आरोपी पक्ष लाठी व लोहे की रॉड लेकर घर पर चढ़ आया और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर पत्नी किरन सोनकर, अर्थराज, पुत्री गुनगुन उर्फ अर्पणा, अनन्य उर्फ कुनाल व उत्कर्ष सोनकर को मारपीट कर घायल कर दिया। थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा। ब्यूरो