नागरी प्रचारिणी सभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। 29 मई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता संतोष कुमार चौबे के दलीलों को सुनने और पत्रावली का परीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ला, शाखा प्रबंधक शैलेष कुमार और सहायक निबंधक चिट्स फंड सोसाइटी मंगलेश सिंह पालीवाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी हो। हालांकि एक अवसर भी दिया गया है कि यह सभी उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में 29 अप्रैल 2022 में पारित आदेश का अनुपालन करें। यह जानकारी अतिरिक्त सहायक मंत्री सभाजीत शुक्ला और कार्यालय अधीक्षक बृजेश चंद्र पांडेय ने दी। सहायक मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को केवल मतगणना परिणाम जारी करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 29 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। इसके बाद सभा के प्रो. कुसुमाकर पांडेय ने अवमानना का केस दाखिल किया था।