पुलिस ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है और दुकानदारों के साथ मिलीभगत करके सीधे या परोक्ष रूप से उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। प्रतिबंधित मांझे का निर्माण भी जारी है। सौरभ ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सो रहे हैं और अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं।
यहां तक कि जिला कलेक्टर/ डीएम, वाराणसी भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कानूनी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही करेंगे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कि अदालत के समक्ष सभी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 30 के आलोक में कराया जाएगा।