अमेरिका में पिछले साल भारत के सिखों पर दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर 17 मार्च को सुनवाई होगी। निगरानी अर्जी पर पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। एसीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस पर पक्ष रखने के लिए अदालत और वादी नागेश्वर मिश्र की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। मामले की सुनवाई अब 17 मार्च को होगी।
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अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत में निगरानी याचिका लंबित है। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने 24 सितंबर 2024 को एसीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
उनका आरोप था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर भारत में सिखों के असुरक्षित होने से संबंधित बयान दिया था। यह देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश थी। परिवाद को अवर न्यायालय ने 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था।
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अवर न्यायालय के आदेश को विधि के अनुसार न मानते हुए और भड़काऊ भाषण देने का पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद खारिज करने का आरोप लगाते हुए सत्र अदालत में राज्य सरकार और राहुल गांधी को पक्षकार बनाते हुए निगरानी अर्जी दाखिल की गई।
इस पर अदालत ने पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में अदालत और वादी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है।