फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चीनी मांझा: जौनपुर में हुई मौतों के मामले की NGT करेगा सुनवाई, ये हैं प्रस्ताव; वाराणसी में दायर हुई थी याचिका

Sat, 24 Jan 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: चीनीे मांझे से जौनपुर जिले में ज्यादा हादसे और माैतें हुई। इसको लेकर वाराणसी की एक महिला ने एनजीटी में 14 जनवरी को याचिका दायर की थी। इसमें मुआवजे और मांझे पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
विज्ञापन
चीनी मांझा पर पूर्णतया प्रतिबंध की मांग। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

UP News: पिछले साल 11 दिसंबर को जौनपुर के शिक्षक संदीप तिवारी और इस साल 14 जनवरी को 23 साल के फिजियोथेरेपिस्ट समीर हाशमी की चीनी मांझे से हुई मौत के मामले की एनजीटी सुनवाई करेगी। शुक्रवार को वाराणसी की श्यामलता ने एनजीटी में याचिका दायर की। शपथपत्र से एनजीटी को चीनी मांझे से बचाव के 11 प्रस्ताव भी दिए।
विज्ञापन


श्यामलता के अधिवक्ता ने बताया कि याची ने चीनी मांझे से 25 साल के बेटे विवेक शर्मा को दिसंबर 2024 में खो दिया था। इससे आहत श्यामलता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली के सामने पिछले साल याचिका दायर कर मुआवजे और मांझे पर लागू प्रतिबंध को प्रभावी बनाने की मांग की थी। बीते साल 26 नवंबर को एनजीटी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी वाराणसी और पुलिस आयुक्त वाराणसी को चार सप्ताह में उठाए गए कदम की जानकारी मांगी गई थी।

कार्रवाई की मांग

पिछले वर्ष 11 दिसंबर को जौनपुर के शिक्षक संदीप तिवारी और इस साल 14 जनवरी को समीर हाशमी की मौत चीनी मांझे से हुई। इस मामले का भी एनजीटी को याचिका के माध्यम से संज्ञान दिलाया गया है। इस मामले में सुनवाई 18 फरवरी हो होगी। सुनवाई एनजीटी नई दिल्ली के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ करेगी।
यह हैं प्रस्ताव

अगर चीनी मांझे से कोई अप्रत्याशित घटना हो तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारी को वहां के पुलिस आयुक्त या अधीक्षक के विरुद्ध नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सिंथेटिक मांझा से पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति पर 25000 का जुर्माना और अगर पतंग उड़ाने वाले नाबालिग हों तो, अभिभावक से जुर्माने की वसूली की जाए।
चीनी मांझे या नायलॉन के मांझे के विक्रेता पर हर अवहेलना पर 2.25 लाख का जुर्माना लगाया जाए।

हर जिले में चीनी मांझे के विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिले की साइबर पुलिस सेल की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप व नंबर जारी किया जाए। ताकि शिकायत भेजी जा सके और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसकी निगरानी पुलिस आयुक्त या संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक करें। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर भी सिंथेटिक मांझे कि बिक्री रोका जाए। चीनी मांझे की बिक्री की गोपनीय सूचना देने वाले को इनाम दिया जाए। चीनी मांझे की बिक्री की गोपनीय सूचना देने वाले को इनाम दिया जाए।
विज्ञापन

ये हैं प्रस्ताव
  • अगर चीनी मांझे से कोई अप्रत्याशित घटना हो तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारी को वहां के पुलिस आयुक्त या अधीक्षक के विरुद्ध नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। 
  • सिंथेटिक मांझे से पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति पर 25000 का जुर्माना और अगर पतंग उड़ाने वाले नाबालिग हों तो, अभिभावक से जुर्माने की वसूली की जाए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें