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गृह कर चुकाने में आज से मिलेगी 10 फीसदी की छूट

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वाराणसी। दीपावली के अवसर पर भवन स्वामियों के लिए राहत वाली खबर है। गृह कर चुकाने पर नगर निगम की ओर से छूट दी जाएगी। सोमवार को महापौर मृदुला जायसवाल के निर्देश पर भवन स्वामियों को 10 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया। छूट का लाभ 15 अक्तूबर से 15 नवंबर तक मिलेगा। भवन स्वामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के गृह कर पर इस छूट का लाभ ले सकेंगे। नगर आयुक्त के अनुसार, नगर निगम के कंप्यूटर अनुभाग में साफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। कोई भी भवन स्वामी 15 अक्तूबर से गृह कर पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकता है।
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महापौर ने नगर वासियों को दीपावली पर तोहफा दिया है। इस छूट का लाभ नागरिकों के अलावा संस्थान भी उठा सकते हैं। नगर निगम प्रशासन के अनुसार करीब 26 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों पर गृहकर के रूप में बकाया है। नगर निगम की ओर से दी गई छूट से जहां निगम की झोली दीपावली से पहले भरेगी वहीं नागरिकों को भी दस फीसदी की छूट से राहत मिलेगी। नगर निगम का गृहकर अनुभाग एरिया के सर्किल रेट के हिसाब से भवनों, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटलों का वार्षिक मूल्यांकन करता है। असेसमेंट के आधार पर भवन स्वामी पर टैक्स का निर्धारण किया जाता है। सामान्य भवनों और व्यावसायिक भवनों का हाउसटैक्स रेट अलग-अलग होता है। इसकी हर साल समीक्षा होती है। यानि जिस भवन में साल भर में जितने कमरे बढ़े होंगे उसके हिसाब से हाउसटैक्स बढ़ जाएगा।
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