जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। यदि निर्माण संबंधी मजदूर कार्य स्थल पर ही रह रहे हैं तो निर्माण कार्य कराये जा सकेंगे लेकिन वहां से मजदूरों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मनरेगा अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में सेल्फ आफ प्रोजेक्ट के अनुसार स्टीमेट तैयार कर आईडी जनरेट करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देशित किया कि मनरेगा अंतर्गत सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए तथा मास्क के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य शुरू करायें। आंगनबाडी कार्यकत्रियों द्वारा किट डोर टू डोर बांटा जायेगा तथा स्क्रीनिंग हेतु लगायी गयी स्वास्थ्य टीमों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी घर-घर जाकर जांच में सहयोग करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जन सेवा केंद्र चालू करने का भी निर्देश दिया गया।
कल से खुल जाएंगे सरकारी कार्यालय
प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 20 अप्रैल से सभी कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने बता कि कार्यालय में वर्ग क एवं ख के अधिकारियों को आना होगा। ग व घ श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष अपनी सुविधा के अनुसार सूची बनाकर कार्य करेंगे।