Varanasi News: विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी संध्या श्रीवास्तव की कोर्ट ने बुधवार को 8 साल पहले कबीरचौरा महिला हॉस्पिटल के आवास में वार्ड बॉय जंग बहादुर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी आरोपी कबीरचौरा निवासी अरुण कुमार पर 17500 और बड़ी पियरी निवासी नितिन यादव पर 27500 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉक्टर्स कॉलोनी पांडेयपुर निवासी वादी अमित कुमार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा कि उसके बड़े भाई जंग बहादुर उर्फ पिंटू मेरे मौसा दिग्विजय सिंह के साथ परिसर के आवास में रहते थे।