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Varanasi News: कबीरचौरा अस्पताल के वार्ड बॉय हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्रकैद, आर्ठ वर्ष पहले हुआ था मर्डर

Thu, 16 Oct 2025 05:49 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

आठ वर्ष पहले हत्या का मामला कोतवाली में दर्ज हुआ था। आभूषण और सामान भी गायब मिले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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Varanasi News: विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी संध्या श्रीवास्तव की कोर्ट ने बुधवार को 8 साल पहले कबीरचौरा महिला हॉस्पिटल के आवास में वार्ड बॉय जंग बहादुर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी आरोपी कबीरचौरा निवासी अरुण कुमार पर 17500 और बड़ी पियरी निवासी नितिन यादव पर 27500 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉक्टर्स कॉलोनी पांडेयपुर निवासी वादी अमित कुमार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा कि उसके बड़े भाई जंग बहादुर उर्फ पिंटू मेरे मौसा दिग्विजय सिंह के साथ परिसर के आवास में रहते थे। 

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कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला

20 जनवरी 2017 को रात 8.30 बजे मौसा-मौसी वैवाहिक कार्यक्रम में पहड़िया गए थे। घर पर भईया पिंटू अकेले थे। शादी के बाद रात 12.30 बजे जब मौसा-मौसी वापस आए तो देखा कि भाई जंग बहादुर मृत पड़े थे। उनके सिर पर चोट के निशान थे। मौसा-मौसी ने सूचना दी। जंग बहादुर के घर के अलमारी से गहने और सामान लापता थे। 

इस मामले में दर्ज केस में पुलिस ने चार दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के गहने और सामान बरामद किए। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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