फास्टट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अवधेश कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या में संतोष जायसवाल को दोषी ठहराया है। साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंडभी लगाया है। घटना के मुताबिक पत्नी के मोबाइल फोन पर अनजान फोन आने से नाराज होकर संतोष ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा व पवन जायसवाल के अनुसार वादिनी शिवानी जायसवाल ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह डिलीवरी के लिए महिमापुर, कपसेठी स्थित अपनी बहन सोनम जायसवाल के ससुराल आई थी। इस बीच उसकी बहन के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। इसे लेकर उसके जीजा संतोष जायसवाल बहन सोनम से लड़ाई करने लगा। इसी बात को लेकर 27 मार्च 2020 को बहन और जीजा के बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद रात करीब दो बजे संतोष जायसवाल ने पत्नी सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद कमरे में चारपाई पर शव को छुपाकर भाग निकला। विवेचना के दौरान पुलिस ने 29 मार्च 2020 को कुरु चौराहे से संतोष को गिरफ्तार किया। अब अदालत ने उसे दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।