जौनपुर। नशे के कारोबार में संलिप्त पाएं जाने पर जिले के चार औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। कोडिन युक्त फेन्सेडिल कफ लिंक्टस/सीरप के क्रय-विक्रय की जांच औषधि निरीक्षक चंद्रेश कुमार द्विवेदी ने की थी।
औषधि निरीक्षक के अनुसार आख्या सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मंडल वाराणसी को प्रेषित की गई थी। निरीक्षण के दौरान पाई कमियों के संबंध में सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मंडल वाराणसी द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसमें फर्म के संचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अवलोकन में कोडिन युक्त औषधियों को अवैध रूप से तस्करों को कालाबाजारी में नशे के दुरुपयोग के लिए विक्रय किया जाना पाया गया था। कोडिन युक्त औषधियों को अवैध रूप से गैर चिकित्सीय उपयोग विक्रय किया जाना औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन है। प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जिन फर्मों का लाइसेंस निरस्त किया गया है उसमें गुप्ता मेडिकल्स निकट यूबीआई, मेन बाजार बालवरगंज सुजानगंज, गुप्ता मेडिकल्स उमरपुर हरिबन्धनपुर सदर जौनपुर, गुप्ता मेडिकल एजेन्सी टीडी कालेज रोड ओलन्दगंज उमरपुर जौनपुर, गुप्ता मेडिकल एजेंसी मुरादगंज पोस्ट कचहरी सदर जौनपुर शामिल हैं। डीआई चंद्रेश द्वीवेदी ने कहा कि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि इस तरह की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।