संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली में संशोधन को स्वीकृति
उप्र नगर निगम (संपत्ति कर) पंचम संशोधन नियमावली के तहत नई कर प्रणाली पर भी सहमति बनी। अब सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को छात्रावास और शैक्षणिक संस्थानों के समान संपत्ति कर देना होगा। वहीं, औद्योगिक इकाइयां, स्टार होटल, रिसॉर्ट्स, पंजीकृत पर्यटन इकाइयां और सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों के लिए संपत्ति कर की दर नियत दर से तीन गुना तय की गई है। मध्यम व वृहद उद्योगों के लिए भी इसे पहले के पांच गुना से घटाकर तीन गुना कर दिया गया है।