कोर्ट ने कहा कि शर्त उल्लंघन की दशा में कोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत के विरुद्ध अर्जी दी जा सकती है। कोर्ट ने अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने विधायक के बेटे विष्णु को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है कि वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गई है। सारा व्यवसाय याची देख रहा है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद बैंक से पैसे निकाले हैं। पीड़ित पक्ष ने धमकी देने की शिकायत भी की है। ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। विष्णु के खिलाफ संत रविदासनगर भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।