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Varanasi Crime: नाबालिग से जुड़े केस में लापरवाही, दरोगा निलंबित, विभागीय जांच शुरू; सारनाथ थाना प्रभारी तलब

Sat, 09 May 2026 02:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने नाबालिग से जुड़े मामले में लापरवाही पर उपनिरीक्षक पीयूष कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है।
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वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala
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Varanasi Crime: भेलूपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से जुड़े मामले में कथित लापरवाही बरतने पर तत्कालीन चौकी प्रभारी खोजवा और वर्तमान में चेतगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक पीयूष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

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डीसीपी काशी जोन की जांच के अनुसार, एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री से जुड़े प्रकरण की शिकायत पुलिस चौकी पर की थी। आरोप है कि शिकायत के दौरान संबंधित वीडियो विपक्षी के मोबाइल से डिलीट कराया गया और आगे कार्रवाई न करने के लिए प्रार्थना पत्र ले लिया गया। इसके बावजूद नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामले में कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई।

आरोप है कि सात मई 2026 को पीड़ित पक्ष दोबारा थाना भेलूपुर पहुंचा और तहरीर दी, लेकिन दिवसाधिकारी उपनिरीक्षक निर्भय कुमार चौधरी ने प्रार्थना पत्र थाना कार्यालय में रखवा दिया। थाना प्रभारी या अन्य अधिकारियों को मामले की सूचना नहीं दी गई और न ही प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। 
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जांच में प्रथम दृष्टया महिला संबंधी अपराधों के प्रति संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्रवाई में घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता पाए जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उपनिरीक्षक पीयूष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीसीपी गौरव वंशवाल ने बताया कि निलंबन अवधि में उन्हें पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है। 

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भोजपुरी अभिनेत्री हत्याकांड में सारनाथ थाना प्रभारी तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही वाराणसी के सारनाथ थाना प्रभारी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 

यदि हलफनामा पेश नहीं किया जाता है, तो थाना प्रभारी को 22 मई 2026 की सुबह 10 बजे हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अभिनेत्री की मां मधु दुबे की ओर से दायर याचिका पर दिया है। 

वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव 26 मार्च 2023 को मिला था। इसके बाद उनकी मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। 

याचिकाकर्ता मधु दुबे ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह जताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्थानीय पुलिस के बजाय केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है। 

अदालत ने इस मामले में 48 घंटे के भीतर आरोपी समर सिंह व संजय सिंह को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि थाना प्रभारी की ओर से इस आदेश का अनुपालन किया जाए।
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