दरोगा भर्ती प्रक्रिया में हुए फर्जीवाड़ा का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई दरोगा सुधीर कुमार गुप्त पुत्र जवाहिर गुप्त, निवासी ग्राम एवं पोस्ट गांगी बाजार, महाराजगंज, के खिलाफ की गई है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस), पीएसी के प्लाटून कमांडर तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी।
इस परीक्षा के दौरान हंस इंस्टीट्यूट, महावीर बाजार, चोलापुर केंद्र पर सुधीर गुप्त के अंगूठे का निशान लिया गया था। प्रशिक्षण केंद्र पर पुनः लिए गए अंगूठे के निशान से जब इन दोनों का मिलान हुआ, तो उनमें स्पष्ट असमानता पाई गई।
लखनऊ स्थित संबंधित जांच एजेंसी द्वारा भी दोनों अंगूठों की पुष्टि करने पर यह सामने आया कि परीक्षा में सुधीर गुप्त ने स्वयं प्रतिभाग नहीं किया था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई गई थी। यह पूरी प्रक्रिया अनुचित साधनों का उपयोग कर धोखाधड़ी से भर्ती प्राप्त करने का गंभीर मामला है।
पुलिस ने सुधीर गुप्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का प्रयोग) अधिनियम 1998 की धारा 6 व 10 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है।