शिकायत में कहा गया है कि करीब एक साल पहले आरिफ काम के सिलसिले में खाड़ी देश (गल्फ कंट्री) चला गया था। वहां से उसने फोन पर रुखसार पर दबाव डाला कि वह अपने मायके से दहेज लेकर आए।
जब रुखसार ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दहेज लाने से मना कर दिया, तो आरिफ ने फोन पर ही उसे तीन तलाक दे दिया और कहा कि अब उनके बीच के सभी रिश्ते खत्म हो गए हैं।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद उन्होंने उसे और उसकी नाबालिग बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी।
बलिया के पुलिस अधीक्षक डॉ. इराज राजा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने इसे मनमाना और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना था।