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सजा: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति और सास को 10-10 साल की कैद, पांच-पांच हजार का लगा जुर्माना

Tue, 03 Dec 2024 10:52 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

वाराणसी जिले में दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति और सास को 10-10 साल की कैद के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा मिली है। मामला वर्ष 2011 का है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दहेज की खातिर विवाहिता को मारने के मामले में जिला जज संजीव पांडेय ने पति राजकुमार दूबे और सास मैना देवी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। 

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ये है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फूलपुर थाना क्षेत्र के अजईपुर गांव निवासी सुरेंद्र नाथ पांडेय की बेटी सपना की शादी डिग्गी, करखियांव गांव निवासी राजकुमार दूबे से हुई थी। दहेज के लिए विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। 18 जून 2011 को मारपीट में घायल सपना की मौत हो गई। मां सावित्री देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सपना के जेठ प्रवीण दूबे और जेठानी रीना दूबे को दोषमुक्त कर दिया।  

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छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त दिवाकर को तीन साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अदालत ने 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 11-12 मई 2019 की रात में पीड़िता टॉयलेट के लिए घर से निकली थी। पीड़िता का हाथ पकड़कर दिवाकर ने उसके साथ छेड़खानी की। परिजनों ने 14 मई 2019 को बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।  
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