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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मूल वाद के साथ सात मामलों की सुनवाई आज, पिछले माह कोर्ट ने दिया था आदेश

Fri, 07 Jul 2023 12:13 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-शृंगार गौरी से प्रकरण से संबंधित दो मामलों की सुनवाई आज होनी हैं। इनमें से एक की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जबकि दूसरे की अपर सत्र न्यायाधीश नवम विनोद यादव की अदालत में होगी। 
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ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी शृंगार गौरी के मूल वाद के साथ सात अन्य मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। जिला जज ने बीते मई माह में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक व मंजू व्यास की तरफ से दिए गए आवेदन पर ज्ञानवापी से जुड़े एक ही प्रकृति के सात मामलों को मूल वाद के साथ सुनवाई किए जाने का आदेश दिया था।

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इसी क्रम में सातों मामलों को राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की तरफ से दाखिल मां शृंगार गौरी मूल वाद के साथ समाहित करने का आदेश देते हुए सात जुलाई की तिथि नियत की गई थी। 
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अखिलेश-ओवैसी के मामले में भी होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से संबंधित मामले की सुनवाई भी शुक्रवार को होगी। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश नवम विनोद यादव की अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी।

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इस पर सपा प्रमुख और एआईएमआईएम नेता ने टिप्पणी की थी। इससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची थी। अब मामले में निगरानी याचिका दाखिल करके कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। 
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वैज्ञानिक सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष

ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक सर्वे और कार्बन डेटिंग कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, जिसमें एएसआई को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। 
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