अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत में कफ सिरप प्रकरण में आरोपी भोला जायसवाल और उनके परिजनों की संपत्ति कुर्क किए जाने संबंधी पुलिस अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत में भोला जायसवाल की ओर से
अधिवक्ता ने आवेदन देकर कहा कि जिस संपत्ति को कुर्क करने की मांग की जा रही है, उसे पहले ही सोनभद्र के एक अन्य मामले में अटैच किया जा चुका है। ऐसे में पुलिस की वर्तमान अर्जी सुनवाई योग्य नहीं रह जाती। इस पर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जिस-जिस अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है, उन सभी मामलों में उसे अटैच किया जाना विधि-सम्मत है। भोला जायसवाल के अधिवक्ता ने आरोपी के इलाज के लिए जनपद से बाहर जाने का हवाला देते हुए नौ फरवरी के बाद की तिथि देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 9 फरवरी नियत कर दी।