ज्ञानवापी : लार्ड आदिविश्वेश्वर वाद मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई- पक्षकार बनाए जाने की अर्जी के विरोध में बहस पूरी, अब अर्जी लगाने वाले की तरफ से बहस
संवाद न्यूज एजेंसीवाराणसी। सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) युगल शंभू की अदालत में सोमवार को 1991 से लंबित अति प्राचीन स्वयंभू लॉर्ड आदिविश्वेश्वर वाद की सुनवाई हुई। पक्षकार बनाए जाने की अर्जी के विरोध में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब वादी रहे दिवंगत सोमनाथ व्यास के भतीजे योगेंद्र नाथ व्यास की ओर से पक्ष रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
वादी रहे मृतक सोमनाथ व्यास के भतीजा योगेंद्र नाथ व्यास ने भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई है। पिछले दिनों योगेंद्र की ओर से कहा गया कि उक्त परिसर में देवी देवताओं के पूजा पाठ के अधिकार व्यास परिवार के वंशज से चला आ रहा है। इसके दर्शन, पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास परिवार का था।
गांजा तस्करी में पूर्व भाजपा पार्षद समेत तीन दोषमुक्त
वाराणसी। गांजा तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने पूर्व भाजपा पार्षद समेत तीन को दोषमुक्त कर दिया। पियरिया पोखरी चेतगंज निवासी पूर्व भाजपा पार्षद गोपाल जायसवाल, प्रहलाद घाट आदमपुर निवासी बलराम शर्मा व चेतगंज निवासी जय नारायण सेठ को दोषमुक्त कर दिया गया। संवाद