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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला जज का बड़ा आदेश, एक साथ सुने जाएंगे सभी सात मामले

Tue, 23 May 2023 05:39 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानि की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी। 
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Gyanvapi controversy - फोटो : Social Media
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विस्तार
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ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानी की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी। 
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यह भी पढ़ें- Gyanvapi Case: एएसआई से ज्ञानवापी के सर्वे की मांग पर मसाजिद कमेटी ने दाखिल की आपत्ति, अब सात जुलाई को सुनवाई
बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
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Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला
मां शृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे। 
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