ज्ञानवापी से संबंधित एक मामले की सुनवाई टली
सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक) युगल शंभू की अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी से संबंधित एक मामले की सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई दो फरवरी को होगी। इस मामले में विष्णु गुप्ता सहित अन्य ने कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश ज्ञानवापी में वर्जित किया जाए।
धार्मिक आयोजन की मांग पर अब 19 फरवरी को सुनवाई
सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक) युगल शंभू की अदालत ने ज्ञानवापी में उर्स करने और चादर चढ़ाने की मांग के मामले में अब 19 जनवरी को सुनवाई होगी। मूल पत्रावली सत्र न्यायालय में तलब होने के कारण मामले की सुनवाई सोमवार को टल गई। इस मामले में रिवीजन अर्जी सत्र न्यायालय में लंबित है।
जुलाई 2022 में लोहता के मुख्तार अहमद अंसारी समेत चार लोगों ने अदालत में वाद दाखिल किया था। वाद के माध्यम से ज्ञानवापी स्थित मजार पर उर्स करने समेत अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति मांगी है। वादी की ओर से यह भी मांग की गई कि जिला व पुलिस प्रशासन को निर्देश दें कि धार्मिक आयोजन करने से न रोका जाए। मुकदमे में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है।