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UP: दुष्कर्म के आरोपी गाजीपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, कमिश्नर के आदेश पर हुई थी FIR

Fri, 29 Mar 2024 11:48 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

दुष्कर्म के आरोपी गाजीपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ पुलिस आयुक्त के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नंदगंज निवासी आरोपी राजीव किरण की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी। वादिनी की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। 

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चेतगंज क्षेत्र की रहने वाली वादिनी नौकरी की तलाश में थी। उसकी मुलाकात 16 दिसंबर 2023 को बाबतपुर मार्ग स्थित एक होटल की जीएम से हुई। उसी दिन वादिनी को होटल के मालिक के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया। वहां उसे आरोपी राजीव किरण से मिलवाया गया, जो उनके मेहमानों में से एक था। राजीव को वादिनी का मोबाइल नंबर मिल गया और वह उसे मैसेज करने लगा। इसके बाद राजीव ने वादिनी का पीछा करना शुरू कर दिया। 

18-19 दिसंबर 2023 को वादिनी अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण नदेसर स्थित एक होटल में थी, वहां देर रात उससे मिलने राजीव आया। राजीव ने वादिनी का विश्वास हासिल करने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव रखे। 21 दिसंबर 2023 को मिलने के लिए राजीव मैसेज करना शुरू किया। वादिनी और उसकी अन्य सहेलियां अपने घर के लिए वापस जाने लगीं तो आरोपी ने कार से उसका पीछा किया। 
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शिवपुर पहुंचने पर वादिनी को राजीव ने कहा कि वह उसके साथ चले। फ्लैट में भाजपा के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा करनी थी। वह राजीव के साथ गई तो वहां वादिनी को शराब पीने के लिए मजबूर किया। विरोध के बाद भी उसे शराब पिलाई गई। 

नींद आने पर राजीव ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अगली सुबह वादिनी विरोध जताई तो राजीव ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस आयुक्त के आदेश से दो मार्च को बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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