पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि 16-17 मई की रात वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद जब कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो विवेक ने अवैध पिस्टल निकालकर कर्मचारियों को धमकाया और दोनों मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बजाज पल्सर एन-160 बाइक और एक अवैध पिस्टल बरामद की है। जांच में पता चला कि विवेक उर्फ गोलू उपाध्याय पर पहले से 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।