वाराणसी। पैतृक जमीन वापस दिलाने के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में पीड़ित के मामा की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता मुमताज अहमद, निवासी बजरडीहा वर्तमान पता गांधी नगर पूर्वी दिल्ली ने आरोप लगाया कि वह रोजगार के सिलसिले में परिवार सहित दिल्ली में रहते हैं और समय-समय पर वाराणसी आते हैं। उनकी पैतृक जमीन कथित रूप से फर्जी वसीयत के आधार पर पहले अब्दुल अजीज बाद में अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। जानकारी होने पर उन्होंने अपने मामा जावेद आलम के माध्यम से आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि बाद में मोहम्मद शमीम, निवासी रेवड़ी तालाब ने जावेद आलम को गुमराह कर समझौते का शपथपत्र तैयार कराया और जनवरी 2024 में जमीन अपने और जावेद आलम के नाम दर्ज करा ली। शिकायत में कहा गया है कि जब मुमताज ने इसका विरोध किया तो मोहम्मद शमीम ने जमीन वापस कराने के नाम पर 12 लाख रुपये खर्च होने की बात कहकर उनसे यह राशि ले ली। रुपये लेने के बावजूद न तो जमीन वापस की गई और न ही रकम लौटाई गई। थाना प्रभारी दुर्गा सिंह ने बताया कि मोहम्मद शमीम के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो