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वृद्धा की हत्या में पिता व दो बेटों को उम्रकैद

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अपर सत्र न्यायाधीश दशम देवाशीष की कोर्ट ने वृद्धा की हत्या के नौ साल पुराने मामले में पिता समेत दो पुत्रों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और साढ़े 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई।
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एडीजीसी अशोक कुमार पाठक व वादिनी के अधिवक्ता मजाहिरूल हक खान व संजय राय के अनुसार 21 मार्च 2012 को वादिनी माया यादव ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि भुवालपुर गांव में पड़ोसी ओमप्रकाश, जय प्रकाश व उसके पिता जग्गू यादव ने रम्मा लेकर निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया था। वादिनी की मां सुखदेई के विरोध पर तीनों ने उस पर रॉड से हमला कर दिया। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अदालत ने पिता जग्गू यादव व दो पुत्रों ओम प्रकाश यादव व जयप्रकाश यादव को दोषी पाया। वहीं दो आरोपियों रुप्पन्न व सतेन्द्र के नाबालिग होने से उसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लंका थाने क्षेत्र में दुष्कर्म मामले में आरोपी ताज मोहम्मद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता को उधार पैसा देने के लिए गेस्ट हाउस में बुलाकर दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया और इसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इसी क्रम में जब पीड़िता बीते 13 अक्तूबर को घर से निकली थी, तब पीछा कर बाइक पर बैठाकर गेस्ट हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया। ब्यूरो
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