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पूर्व सांसद जवाहर के होटल से होगी बकाया वसूली

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वाराणसी। चंदौली के पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के होटल रमाडा से बकाया वसूली के लिए सदर तहसील से रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दी गई है। करीब दो साल पहले अक्तूबर 2019 में जारी की गई आरसी के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तीन लाख 76 हजार की बकाया वसूली के लिए तहसील की टीम गठित कर दी गई है।
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दरअसल, अक्तूबर 2019 में होटल रमाडा के खिलाफ पांच लाख 76 हजार 612 रुपये की आरसी जारी की गई थी। इस आदेश के खिलाफ रमाडा होटल प्रबंधन ने मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की थी और शमन शुल्क के रूप में दो लाख रुपये भी जमा कर दिया था। इस मामले में लंबी बहस के बाद 28 दिसंबर 2020 को मंडलायुक्त न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया था। मंगलवार को तहसील की टीम ने अपील खारिज होने की प्रति की छायाप्रति होटल प्रबंधन को सौंपी है। इसमें बताया गया कि तीन लाख 76 हजार 612 रुपये की बकाया धनराशि 31 मार्च तक जमा करा दी जाए। ऐसा नहीं होने पर होटल की संपत्ति को तहसील कुर्क कर आगे की कार्रवाई करेगा। नायब तहसीलदार भरत पासवान ने बताया कि आरसी की प्रति रमाडा प्रबंधन को दी गई है। बकाया भुगतान नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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चीनी मिल के बकाए पर भी नीलामी का आदेश
गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में पूर्व सांसद के तारांकित होटल रमाडा और जेएचवी मॉल के कुर्क होने का नोटिस चस्पा हो चुका है। वर्ष 2005 में कुशीनगर के पडरौना चीनी मिल को जेएचवी शुगर मिल के नाम संचालित करने के लिए लिया गया था। मिल पर 46 करोड़ रुपये बकाया होने पर दो आरसी जारी की गई थी। इसी मामले में आरसी जारी कर रमाडा होटल को कुर्क होने का नोटिस जारी किया गया था।
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बकाएदारों के खिलाफ जारी आरसी की वसूली तेज कराई गई है। 31 मार्च तक वसूली नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहसील की टीमों को वसूली के लिए टीम गठन का निर्देश दिया गया है।
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- कौशलराज शर्मा, जिलाधिकारी
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