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Varanasi News: कांग्रेस नेता सुरजेवाला को अदालत में पेश करें दिल्ली के पुलिस आयुक्त

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माई सिटी रिपोर्टर



वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जारी गैर जमानती वारंट को तामील कराते हुए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को 21 नवंबर को सांसद को पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अभियोजन का पक्ष एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने रखा।



अदालत ने कहा कि अभियुक्त सुरजेवाला के खिलाफ कई तिथियों से गैर जमानती वारंट जारी किया जा रहा है। मगर, अदालत में सुरजेवाला की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सुरजेवाला से संबंधित 23 वर्ष पुराने इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से त्वरित गति से निस्तारित किया जाना है।
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चर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में वर्ष 2000 में युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि सुरजेवाला के साथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी परिसर में घुसकर तोड़फोड़ के साथ ही सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न की थी। इसे लेकर कैंट थाने में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अब सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना है। वहीं, सुरजेवाला की ओर से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध अदालत से किया गया है।
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