इसके बाद कोर्ट में आरोपितों को पेश किया गया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में देते हुए मेडिकल मुआयना कराने का निर्देश दिया है। इस दौरान चाहें तो अभियुक्तों के अधिवक्ता सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, शेष नारायण दीक्षित एवं अरुण कुमार मिश्रा रिमांड की कार्यवाही बगैर बाधा पहुंचाए 40 मीटर दूर से देख सकते हैं।
गौरतलब हो कि घोरावल कोतवाली क्षेत्र के उम्भा गांव में 17 जुलाई को हुई घटना के बाबत बहस के दौरान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश दिया है।